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मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023, मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि इस कानून के दायरे में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार आएंगे। विधायक शैलेश पांडे ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा : तपन गोस्वामी [editor-in-chief ]

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बिलासपुर (23 मार्च 2023 ) [तपन गोस्वामी द्वारा ] छत्तीसगढ़ ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर पत्रकारों को पूर्ण सुरक्षा देने हेतु राज्य शासन द्वारा फुलप्रूफ प्लान बनाया गया। जिसे मीडिया कर्मी सुरक्षा विधायक 2023 का नाम दिया गया। सन 2018 में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार आई थी एवं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे उसी समय से वे पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित एक सख्त कानून बनाने का निर्णय लिए थे। और इस कानून के प्रावधानों के संदर्भ में अपने मंत्रिमंडल से कई बार विचार विमर्श भी किए थे। और धीरे-धीरे पत्रकार सुरक्षा कानून का मसौदा भी बनते गया। विधानसभा के बजट सत्र में नगर विधायक शैलेश पांडे ने प्रश्नकाल के दौरान पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाया था। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी की पत्रकार सुरक्षा कानून अब मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के नाम से जाना जाएगा। और यह विधेयक पिछले दिनों विधानसभा के बजट सत्र में पारित हो गया। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी ने मीडिया कर्मी सुरक्षा विधायक 2023 का पूर्ण समर्थन किया। पत्रकारों द्वारा किए गए स्वागत भाषण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आजकल पत्रकारिता काफी रिस्की हो गया है। पत्रकार खबर के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर समाचारों का संकलन करते हैं। इससे पत्रकारों के परिवार अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस करते हैं। परंतु अब कानून बन जाने से पत्रकार निश्चित होकर अपना काम कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्पष्ट कर दिया कि मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार इस कानून की परिधि में आएंगे। मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में गणमान्य पत्रकार शामिल हुए। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क )

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