*21 सितंबर 2024 को वृहत नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि पक्षकारो के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण अत्यंत आवश्यक : तपन गोस्वामी [ एडिटर इन चीफ ]*
बिलासपुर (10 सितबर 2024) [तपन गोस्वामी द्वारा] आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 21 सितंबर 2024 को होगा। इनकी तैयारियों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की अध्यक्षता एवं न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सह कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम भादुड़ी। तथा न्यायाधीश सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय विधायक सेवा समिति संजय के अग्रवाल के विशिष्ट उपस्थिति में समस्त जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उनके सचिव फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक लेकर लेबर कोर्ट के जजों की बैठक संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है। उक्त बैठक में माननीय मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सह मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जस्टिस रमेश सिन्हा ने सभी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया कि जिस गति से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है उसमें यह जरूरी है कि लोग अदालतों का आयोजन में राजीनामा योग्य मामलों का पक्ष कारों की आपसी सहमति से विधि सम्मत निराकरण करने का सभी संभव प्रयास किया जाए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से निराकृत प्रकरणों का लाभ जहां मामले के दोनों पक्ष कारो को मिलता है वही ऐसे मामलों के निराकृत होने से न्यायालय से भी लंबित मामलों की संख्या कम होती है जिसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजीनामा योग्य मामलों का पक्षकारों के आपसी सहमति से विधि सम्मत निराकरण करने का हर संभव प्रयास किया जाए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहां की बैंको, अन्य वित्तीय संस्थाओं, विद्युत वितरण कंपनियो, बीएसएनल, बीमा कंपनियो एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्री लिटिगेशन आवेदनों के पक्षकारों को प्री सिटिंग करा अधिक से अधिक मामलों के निराकरण करने की आवश्यकता है। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क )