*नगर निकाय चुनाव 2025, दूसरे दिन दो नामांकन पत्र जमा किए गए। महापौर पद के लिए रेवती यादव, राजकुमार निषाद, खगेश कुमार, प्रमोद नायक ने फॉर्म खरीदा। कलेक्टर ने पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लागू किया धरा 163: तपन गोस्वामी [एडिटर इन चीफ ]*
बिलासपुर (23 जनवरी 2025) [तपन गोस्वामी द्वारा] नगर पालिक निगम एवं पंचायत चुनाव 2025 की अधिसूचना के जारी होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य भी आरंभ हो चुका है जो की 28 जनवरी 2025 तक चलेगा। पहले दिन हलचल कम थी परंतु आज नगर निगम चुनाव के लिए दो पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया गया है। नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 21 से श्रीमती सीमा धृतेश और मधुबाला टंडन ने जमा किया है। नाम निर्देशन पत्र 28 जनवरी तक जमा किए जा सकेंगे। वहीं पार्षद पद के चुनाव लड़ने के इच्छुक 40 लोगों ने निक्षेप राशि जमा कर निर्देशन पत्र इशू कराए हैं। महापौर पद के लिए पांच लोगों ने नामांकन आवेदन लिए हैं। दिन में रेवती यादव, राजकुमार निषाद, खगेश कुमार चंद्राकर, प्रमोद नायक, श्याम कुमार कश्यप शामिल है। इधर राज्य शासन ने निकाय चुनाव की व्यवस्था को देखते हुए शनिवार अर्थात 25 जनवरी की छुट्टी को निरस्त कर दिया। और इस दिन भी नामांकन प्रक्रिया विधिवत रूप से जारी रहेगी। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने कहा की छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शरण द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में लोक परिशांति बनाए रखने एवं निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्भिग्न , निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, राइफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थान पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकलेगा और नहीं आपत्तिजनक नारे लगाएगा और न ही आपत्तिक जनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिन्हे अपने कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अथवा दल भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई , सम्यक रूप से संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाना है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण बिलासपुर जिले में प्रभावशील रहेगा। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क)