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*बिरकोना का पिकअप चालक भूपेश साहू 1 लाख 28 हजार रुपए लेकर फरार। पिक अप आरंग के शराब भट्टी के पास बरामद। आरंग पुलिस का करतूत अमानत में खयानत के गैर जमानती धारा को पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध में बदला : तपन गोस्वामी [ Editer in Chief]*

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बिलासपुर(25 जुलाई 2024) [तपन गोस्वामी द्वारा] जानकारी के अनुसार बिरकोना (कोनी ) के वार्ड क्रमांक 13 हटरी चौक निवासी एवं पेशे से ड्राइवर भूपेश साहू रायपुर के एक व्यापारी की 1 लाख 28 हजार रुपए लेकर फरार हो गया। और फरारी से पहले अशोक लीलैंड पिकअप क्रमांक C G _04 PD 4548 को लावारिस हालत में आरंग के शराब भट्टी के पास छोड़ दिया। विस्तृत जानकारी के अनुसार रायपुर तेंदुआ के फर्नीचर व्यापारी संदीप साहू अपनी उक्त अशोक लीलैंड पिकअप से प्लास्टिक फर्नीचर लोड कर दिनांक 22 जुलाई 2024 को उड़ीसा के संबलपुर के एक व्यापारी को रवाना किया। उक्त पिकअप को बिलासपुर के बिरकोना निवासी भूपेश साहू चला रहा था। फर्नीचर खाली होने के पश्चात संबलपुर के व्यापारी से उसका भुगतान भी लाना था। रायपुर के व्यापारी संदीप साहू का भूपेश साहू भरोसेमंद ड्राइवर था। इस कारण वे उड़ीसा के व्यापारी को भूपेश साहू को 1 लाख 28 हजार रुपए पेमेंट देने के लिए कह दिया। दोनों व्यापारियों के मध्य मोबाइल से बात भी हो गई। ड्राइवर भूपेश साहू उड़ीसा के संबलपुर से फर्नीचर खाली कर एवं पेमेंट लेकर 23 जुलाई 2024को वापस रायपुर आ गया। परंतु वह व्यापारी संदीप साहू के घर न जाकर पिकअप को लावारिस हालत में आरंग के शराब भट्टी के सामने खड़ी कर नकदी रकम लेकर फरार हो गया। पता साजी करने पर व्यापारी संदीप साहू को उनकी पिकअप तो मिल गई परंतु ना तो ड्राइवर मिला और नहीं उसके पेमेंट के 1लाख 28 हजार रुपए। बाध्य होकर व्यापारी संदीप साहू आरंग थाने में इसकी शिकायत करने गए। परंतु विडंबना देखिए की आरंग पुलिस इस गंभीर अमानत के खयानात की घटना को पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की 174 का फेना क्रमांक 214/14 काटकर थमा दिया। जबकि आरंग पुलिस के पास फरार ड्राइवर भूपेश साहू के बिलासपुर के बिरकोना का पता भी था परंतु पुलिस ने ना तो फरार चालक को पकड़ने का प्रयास किया और ना ही रकम बरामद किए। आरंग पुलिस के इस अ व्यावहारिक करतूत पर कई सवाल उठ रहे हैं। ( ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क)


 

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