सीबीआई इन्वेस्टिगेशन : कवर्धा विश्वनाथ नायर मर्डर मिस्ट्री। हाई कोर्ट के आदेश से सीबीआई की एंट्री। इस कारण एक्स पोस्ट फैक्टो की जरूरत नहीं। सीबीआई की स्पेशल क्राइम टू करेगा इन्वेस्टिगेशन : तपन गोस्वामी [ एडिटर इन चीफ ]
बिलासपुर (17 जनवरी 2022)[ तपन गोस्वामी द्वारा ] मुख्यालय बिलासपुर से 110 के एम् दूर कवर्धा के राजघराने में अगस्त 2021 को घटित विश्वनाथ नायर के रहस्यमय मर्डर मिस्ट्री की जांच अब सीबीआई करेगी। इस आशय का आदेश सीजी हाई कोर्ट के जस्टिस रजनी दुबे ने जारी किया। जानकारी के लिए हम आपको बता दें की जस्टिस रजनी दुबे सन 2012 को रायपुर सीबीआई स्पेशल कोर्ट की जज भी थी। वर्तमान की कांग्रेस सरकार राज्य में सीबीआई की नो एंट्री के आदेश पारित कर रखे हैं। और सीबीआई को राज्य के मुख्य सचिव से कवर्धा राज घराने के विश्वनाथ नायर मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश अर्थात एक्स पोस्ट फैक्टो लेनी पड़ती परंतु सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन का आदेश हाईकोर्ट ने दिया इस कारण सीबीआई टीम को राज्य शासन से किसी भी प्रकार का आदेश नहीं लेना पड़ेगा। राजा विश्वनाथ नायर मर्डर मिस्ट्री की जांच सीबीआई मुख्यालय दिल्ली की स्पेशल क्राइम टू की टीम करेगी। हाई कोर्ट का आदेश रायपुर सीबीआई के एसपी श्री खान के पास पहुंच गया हैं। जल्द ही सीबीआई की टीम कवर्धा पहुंचकर सर्किट हाउस में अपना कैंप ऑफिस बनाएंगे। कवर्धा पुलिस राज परिवार के 57 वर्षीय सदस्य विश्वनाथ नायर की लाश रहस्यमय परिस्थिति में योगेश्वर राज फार्म हाउस से बरामद किया। लाश खून से लथपथ थे पुलिस ने कवर्धा के ही पांच युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया परंतु राजघराने की रानी एवं मृतक नायर की पत्नी ज्योति नायर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने अपने ही परिवार के दो सदस्यों पर सुपारी किलिंग का आरोप लगाई है और हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की अनुरोध की थी। सीबीआई की टीम को मल्टी एंगल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और यह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि जेल में जो बंद है वह असली आरोपी है या रियल मडर मिस्ट्री कुछ और ही है ? ( ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क )