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नगर निगम बिलासपुर आदेश क्र.835/न. नि. बि/भ. वि/2012–13 निगम के आमदनी बढ़ाने आयुक्त त्रिपाठी इस आदेश को देखें। इंदु चौक, जरहाभाटा के 16 अवैध निर्माण से हो सकती है निगम को करोड़ की आमदनी : तपन गोस्वामी [ एडिटर इन चीफ]

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बिलासपुर (12 फरवरी 2022 )[ तपन गोस्वामी द्वारा ] निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी अपने कार्यालय में रखें आदेश क्रमांक 835/न.पा. नि/भ. वि/2012–13 जारी तिथि 28 सितंबर 2012 का अवलोकन करें जिसमें इंदु चौक एवं जरहाभाटा के 16 करोड़पतियों ने अवैध जमीन एवं उसमें बनाए गए भव्य अवैध मकानों की अधिकृत जानकारी है। जिसमें वालिया स्टील, श्रीमती ललित दास, राकेश गुलाल, अरुण राम, शराब ठेकेदार गरेवाल सहित 16 करोड़ पतियों की लिस्ट है। इन करोड़पतियों की जमीन भी निगम की है और इन पर बनाए गए करोड़ों के मकान भी निगम के बिना किसी अनुमति के बना है और उक्त आदेश में इन करोड़पतियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश है। परन्तु आज तक इन पर कार्यवाही नहीं हुई। अभी समय अच्छा है और निगम की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है परंतु वर्तमान निगम की ढुलमुल नीति को देखते हुए यह लग रहा है कि निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी इनके खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। निगम में आई आर्थिक संकट से निपटने के लिए महापौर रामशरण यादव इधर-उधर हाथ पैर मार रहे हैं। वहीं शहर के मध्य इतनी बड़ी संपत्ति जिस पर निगम आसानी से कार्रवाई कर करोड़ों रुपए ला सकती है तो यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए और निगम की थोड़ी सख्ती आय बढ़ाने के साथ ही शहर विकास के मार्ग भी प्रशस्त होंगे ( ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क )

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