निरस्त पेट्रोलियम लाइसेंस क्र.15/B_94 चल रही है बलराज पेट्रोल पंप। फूड इंस्पेक्टर मनोज बघेल एवं सहा फूड इंस्पेक्टर राजीव लोचन तिवारी ने की सेटिंग। मनोज बघेल की रिकॉर्डिंग सुरक्षित : तपन गोस्वामी [ एडिटर इन चीफ ]
बिलासपुर ( 19 मई 2022 ) [ तपन गोस्वामी द्वारा ] क्या कलेक्टर द्वारा किसी पेट्रोल पंप के लाइसेंस को निरस्त करने के बाद खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर मनोज बघेल एवं सहा फूड इंस्पेक्टर राजीव लोचन तिवारी द्वारा पैसे लेकर फर्जी आदेश के तहत उक्त पेट्रोल पंप को चलाया जा सकता है ? मामला शहर के लिंक रोड के सत्यम टॉकीज के बगल में स्थित बलराज पेट्रोल पंप की है। यह पेट्रोल पंप के लिए श्रीमती ई कस्तूरी राव ने उक्त जमीन को लीज पर दी थी। परंतु लीज के समाप्ति पर श्रीमती राव ने 17 अप्रैल 2015 को कलेक्टर से पत्र व्यवहार की परंतु इस बीच बलराज पेट्रोल पंप शहर के कारोबारी देवीदास वाधवानी के हाथों चला गया। परंतु तत्कालीन कलेक्टर ने उक्त पेट्रोल पंप के लाइसेंस क्रमांक 15/B_44 को 8 जुलाई 2015 को निरस्त कर दिया । तत्कालीन कलेक्टर ने भूमि की लीज समाप्ति पर यह निर्णय लिया। परंतु खाद्य विभाग के दो महा भ्रष्ट इंस्पेक्टर मनोज बघेल एवं सहा फूड इंस्पेक्टर राजीव लोचन तिवारी ने देवीदास वाधवानी से काफी बड़ी रकम की अंडर हैंड डीलिंग कर कलेक्टर द्वारा निरस्त किए गए पेट्रोलियम लाइसेंस की कुट रचनाकर उसे वैलिड करते हुए बलराज पेट्रोल पंप कम देवीदास वाधवानी पेट्रोल पंप की क्रिया कलाप अवैधानिक रूप से चालू रखा। यह शासन की व्यवस्था नहीं है बल्कि अपने आप को कलेक्टर से अधिक पावरफुल मानने वाले दोनों फूड इंस्पेक्टर की अवैधानिक व्यवस्था है। शहर के बलराज पेट्रोल पंप अवैधानिक संचालन शासन और प्रशासन के लिए एक चैलेंज है।( ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नगर न्यूज़ नेटवर्क )