टीआई सिरगिट्टी पौरश कुमार जी क्रिमिनल के खिलाफ जमानती एवं पत्रकार दंपत्ति के खिलाफ 427 जैसे गैर जमानती धारा ? वह भी बिना जांच किए? : तपन गोस्वामी [editor-in-chief ]
बिलासपुर (09 जून 2023) [तपन गोस्वामी द्वारा ] एसपी संतोष कुमार सिंह का पत्रकारों के साथ मधुर संबंध एवं सहयोग है। उसी तरह वह निश्चित रूप से चाहते हैं कि पुलिस का स्टाफ भी हर पत्रकारों के साथ उसी तरह का व्यवहार करें। परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है यह तो पुलिस स्टाफ ही जाने परंतु कल रात नया बस स्टैंड स्थित अभिलाषा परिसर में जो घटना घटित हुई उससे पत्रकार वर्ग काफी मर्माहित है। घटना स्थल थाना सिरगिट्टी के तहत है। अभिलाषा परिसर में शहर के वरिष्ठ पत्रकार सतीश साहू एवं उनकी पत्नी एवं प्रतिष्ठित बिलासपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारी श्रीमती रितु साहू रहती है। और उसी कॉलोनी में एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रताप सिंह परिहार भी रहता है। उसके व्यवहार के कारण आए दिन उस मोहल्ले के किसी न किसी व्यक्ति से विवाद होता रहता है। अब वह अपराधी तत्व पत्रकार दंपत्ति को अपना निशाना बनाकर पर हमला कर दिया। जिससे पत्रकार सतीश साहू का फेशियल इंजुरी है। पत्रकार रितु साहू को भी चोट है। मामला सिरगिट्टी थाने पहुंचा। परंतु ना जाने वहां अपराधी प्रवृत्ति प्रताप सिंह परिहार का क्या सेटिंग उसके ऊपर जमानती धारा 294,506,323 लगा परंतु पत्रकार दंपति के ऊपर 34,427 जैसे गैर जमानती धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। वह भी जांच किए बिना सिरगिट्टी थाना इस तरह का गैर जमानती धारा लगाया। अब क्या होगा कि आरोपी प्रताप सिंह परिहार थाने में जाकर मुचलका ले लेगा। परंतु पत्रकार दंपत्ति को सेशन कोर्ट से ही जमानत लेना पड़ेगा। पत्रकार वर्ग सिरगिट्टी थाने के इस तरह के कृत्य का जोरदार विरोध करने का मन बना लिया है। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क )