महिला पत्रकार ऋतु साहू एवं सतीश साहू पर क्रिमिनल अटैक करने वाले आरोपी प्रताप सिंह परिहार पर मुचलके से छूटने के पहले ही टीआई सिरगिट्टी आईपीसी की धारा 452 (गैर जमानती ) कायम करें: तपन गोस्वामी [editor-in-chief ]
1 min readबिलासपुर (11जून 2023) [तपन गोस्वामी द्वारा ] 9 जून की रात नया बस स्टैंड स्थित अभिलाषा परिसर के शॉपिंग कंपलेक्स में अपने दुकान में बैठे पत्रकार दंपत्ति ऋतू साहू एवं सतीश साहू पर एक आदतन बदमाश प्रताप सिंह परिहार ने पैसों की लेनदेन पर अचानक हमला कर दिया। जिससे पत्रकार सतीश साहू का फेशियल इंजुरी और श्रीमती साहू के शरीर में जख्म है। घटना के तुरंत बाद पत्रकार दंपत्ति सिरगिट्टी थाने पहुंचकर प्रताप सिंह परिहार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करवाया। परंतु सिरगिट्टी पुलिस को यह जानकारी देने पर कि परिहार ने दुकान में घुसकर हमला किया इसके बावजूद गैर जमानती धारा 452 न लगाकर उसके खिलाफ जमानती धारा 294, 323, 506 लगा दी। उसी रात सिरगिट्टी पुलिस प्रताप सिंह परिहार को थाने बुलवाया। परंतु थाने में सिंगल क्राइम एक्शन के बदले पत्रकार दंपति के खिलाफ 34, 427 लगाकर उनके खिलाफ काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर ली। यह कैसे हुआ यह तो सिरगिट्टी पुलिस ही जाने? शहर में विगत 2 दिनों से इस बात को लेकर पत्रकार वर्ग काफी नाराज है। पत्रकार दंपति की दुकान जिस जगह पर है वहां आसपास के व्यक्ति भी बोल रहे हैं कि प्रताप सिंह परिहार दुकान में घुसकर हाथापाई की। पुलिस का स्थल निरीक्षण भी हो चुका है। अब इस मामले की गंभीरता और एक महिला पर खुलेआम क्रिमिनल अटैक करने का दुःसाहस को देखते हुए आरोपी प्रताप सिंह परिहार पर संस्थान में घुसकर हमला करने के लिए धारा 452 लगाई जाए। नहीं तो वह मुचलके पर छुटने के बाद निश्चित रूप से आतंक फैलाएगा।(ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क )

