शहर की बहुचर्चित विराट किडनैपिंग केस के सभी 5 आरोपियों को आजीवन की सजा। आरोपियों में विराट की बड़ी मां नीता साराफ भी है। न्यायमूर्ति सुनील कुमार जायसवाल ने सुनाई सजा : तपन गोस्वामी [ एडिटर इन चीफ ]
बिलासपुर ( 23 सितंबर 2022 ) [ तपन गोस्वामी द्वारा ] शहर में 20 नवंबर 2019 को घटित बहुचर्चित विराट सराफ अपहरण केस के सभी 5 आरोपियों को आज आजीवन की सजा सुनाई गई। इसमें विराट की बड़ी मां नीता सराफ भी शामिल है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने विराट अपहरण केस में पुलिस द्वारा एकत्र किए गए एविडेंस को सही पाया और उसी आधार पर सभी आरोपियों को आजीवन की सजा सुनाई। अपहरणकर्ता ने विराट के अपहरण के पश्चात उसे जरहाभाटा के पन्ना नगर में एक मकान में बंधक बनाकर रखा था। और विराट के पिता सतनारायण से एक करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की और वही मोबाइल नंबर पुलिस के काम आया और लोकेशन ट्रेस करके पुलिस जरहाभाटा के पन्ना नगर पहुंच गई पुलिस का नेतृत्व तत्कालीन आईजी प्रदीप गुप्ता कर रहे थे और उन्होंने खुद गन लेकर पोजीशन संभाली थी और विराट को सुरक्षित निकाल लिया था। आरोपियों में विराट की बड़ी मां नीता सराफ, अनिल सिंह, सतीश शर्मा, हरे कृष्ण एवं राज किशोर शामिल थे जो सभी अन्य प्रांतों से बिलासपुर आकर विराट किडनैपिंग केस को अंजाम दिया था। ( ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क )