*लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव के 48 घंटे पहले शराब दुकानें बंद। 5 मई शाम 7 बजे से 7 मई मतदान होने तक ड्राई डे। अवैध शराब स्टॉक पर रहेगी पुलिस एवं आबकारी विभाग की नजर : तपन गोस्वामी [ Editor In Chief]*
बिलासपुर (03 मई 2024[तपन गोस्वामी द्वारा] जिले में लोकसभा चुनाव 2024 को निर्भिग्न एवं निष्पक्षता पूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से 5 मई से 7 मई 2024 मतदान समाप्ति तक जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले के सभी शराब दुकानें बंद रखने का आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने दी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी। एवं विदेशी शराब फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट, बार, क्लब आदि की समस्त दुकानों, भंडारण, भंडागार, गतौरी, बिलासपुर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात 5 में 2024 के शाम 6 बजे से 7 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित किया गया है। एवं समस्त शराब दुकानों को उक्त अवधि में।पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किए जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग को दिए गए हैं। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क)