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ब्लैक मेलिंग एवं किसी के फंसाने के उद्देश्य से रिकॉर्डिंग अब भारी पड़ेगा। लेनदेन की ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ एक्सपर्ट की रिपोर्ट आईटी एक्ट धारा 65 (बी ) के तहत जरूरी। रेंज के आईजी बी एन मीणा ने कहां की धारा 376 में 60 दिन के भीतर चालान पेश करना जरूरी : तपन गोस्वामी [editor-in-chief ]

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बिलासपुर (05 मई 2023) [तपन गोस्वामी द्वारा ] जबसे थाना सिविल लाइन में कमजोर एवं लापरवाही पूर्वक की गई इन्वेस्टिगेशन के कारण पास्को एवं धारा 376 के आरोपी कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए इस घटना को उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से लेकर दोषमुक्त हुए इस प्रकरण की वास्तविकता एवं जांच में कमी का पता लगा रहे हैं। और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों को आगाह कर दिया गया है। रेंज के आई जी बी एन मीणा ने कहा है कि धारा 376 के तहत पंजीबद्ध हुए अपराध की जांच एवं गिरफ्तारियां कर 60 दिन के भीतर अवश्य रूप से चालान पेश करें। अपराधों की विवेचना अब पहले जैसा नहीं है अब जांच साइंटिफिकली के साथ ही विशेष दिशा निर्देश के साथ करने को कहा गया ताकि आरोपी किसी भी तरह दोषमुक्त न हो सके। रेंज के आई जी बी एन मीणा पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध बताया और वह है इलेक्ट्रॉनिक् एविडेंस। आईटी एक्ट की धारा 65(बी)। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65(B) के तहत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की स्वीकार्यता के लिए शर्तें यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित कोई भी जानकारी जो कागज में मुद्रित या संग्रहित रिकॉर्ड की गई या कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में कार्य की गई है तो कोर्ट उसे एक एविडेंस का दस्तावेज मानेगा। इसी प्रकार सीडी, बीसीडी, माइक्रोचिप आदि के मामले में दस्तावेज लेते समय उक्त धारा 65( B ) के संदर्भ में अधिकृत प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। इसके बिना उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित माध्यमिक एविडेंस स्वीकार नहीं होगा। वॉइस सैंपल, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग का सर्टिफिकेट एक्सपर्ट ही देगा। और ब्लैक मेलिंग के उद्देश्य से रिकॉर्डिंग, लेनदेन की रिकॉर्डिंग बिना एक्सपर्ट रिपोर्ट के मान्य नहीं होगा। इस कारण रेंज के आई जी बी एन मीणा ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में जांच अधिकारियों को एक्सपर्ट सर्टिफिकेट लेने पर बल दिया। श्री मीणा ने सीजर मेमो के समय वीडियो रिकॉर्डिंग एवं स्पेशल क्राइम इन्वेस्टीगेशन में एफएसएल की रिपोर्ट जल्द प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेट वर्क )

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