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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्यापार विहार शाखा के साथ महावीर सिटी निवासी प्रमोद सिंह एवं सरिता सिंह ने की रु 15,18,133.00 की ठगी। मोपका की सरकारी जमीन के कागजात गिरवी में रखकर ली ऋण : तपन गोस्वामी [editor-in-chief ]

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बिलासपुर (11 जुलाई 2023)[तपन गोस्वामी द्वारा ] मोपका की जमीन प. ह.19/29 खसरा न. 993 का नाम सुनते ही राजस्व विभाग के पसीने छूटने लगते हैं। खरीद बिक्री तो दूर चाहकर भी आदमी उधर देखना भी पसंद नहीं करते। इसी मोपका की जमीन के फर्जी रजिस्ट्री एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में तत्कालीन तहसीलदार नारायण प्रसाद गवेल के खिलाफ एसीबी में एफ आई आर दर्ज हो चुकी है। कभी भी इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। मोपका के जमीनों के फर्जीवाड़े के कारण पटवारी अशोक जयसवाल को लंबे समय के लिए जेल यात्रा करनी पड़ी थी। और मोपका की जमीनों को लेकर अब एक नई जानकारी आ रही है कि बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए ऋणी प्रमोद सिंह एवं सरिता सिंह ने अपने साथ बैंक के पैनल एडवोकेट एवं कुछ राजस्व कर्मी को मिलाकर मोपका की सरकारी जमीन पटवारी हल्का नंबर 19/29 993/2 क का फर्जी दस्तावेज बनाकर, फर्जी रजिस्ट्री कर उससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्यापार विहार शाखा में गिरवी रख कर रु 15,18,193.00 का ऋण प्राप्त कर लिया। इस प्रकरण में बैंक का पैनल एडवोकेट भी शामिल है। उक्त जमीन कहीं पर परंतु मकान कहीं पर। इसे फर्जी जमीन के दस्तावेज के आधार पर प्रमोद कुमार सिंह ने महावीर सिटी में बैंक से लोन लेकर मकान बना लिया। बैंक की सर्च रिपोर्ट भी फर्जी बनाया। प्रमोद कुमार सिंह बैंक से लिए गए लोन को चुका न पाने के कारण मॉर्टगेज में रखी मोपका कि इस जमीन को नीलाम करने का आदेश प्रसारित किया। परंतु आज 6 महीना हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तेजतर्रार अधिकारी उस जमीन को खोजने के उपाय कर रहे है परंतु अभी तक सफलता नहीं मिली। और प्रमोद सिंह ने जिस महावीर सिटी पर अपना मकान बनाया वह मोपका के उस खसरा नंबर में है ही नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब इस प्रकरण पर एफ आई आर करने की तैयारी कर रही है। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी न्यूज़ नेटवर्क )

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