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*अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर पुलिस एवं खनिज विभाग की रात के अंधेरे में संयुक्त दबिश। खनन इक्विपमेंट एवं ट्रांसपोर्ट व्हीकल मिलाकर 17 जप्त। वाहन मालिकों एवं चालकों के खिलाफ धारा 71 एवं 21 दायर: तपन गोस्वामी [एडिटर इन चीफ ]*

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बिलासपुर(05 सितंबर 2024) [तपन गोस्वामी द्वारा] खनिज विभाग द्वारा 4 एवं 5 सितंबर की दरमियानी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोधी पारा, कोनी, सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, धुरी पारा, लोखंडी, घुटकू, लावर, मस्तूरी, चकरभाटा क्षेत्र में रेत खदान एवं खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया गया। मस्तूरी क्षेत्र में चार हाईवा को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर उन्हें जप्त कर खनिज जांच चौकी ( लावर) मस्तूरी अभिरक्षा में रखा गया है। रात्रि के करवाई में ही 7 हाईवा, एवं चार जेसीबी सहित कुल 11 वाहनों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। विगत एक सप्ताह से खनिज अमला द्वारा खनिज रेत, भुसुआ, मिट्टी, मुरूम, ईट मिट्टी के अवैध उत्खनन व परिवहन करने पर 12 हाईवा, एक ट्रैक्टर एवं चार जेसीबी सहित कुल 17 वाहनों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत प्रकरण दर्ज जप्ती की कार्रवाई की गई है। वैध अभी वहन पास एवं अनुमति के बिना खनिजों का उत्खनन व परिवहन किए जाने के कारण सभी 17 वाहन चालकों, मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। खनिज विभाग एवं पुलिस की यहा संयुक्त कार्रवाई जारी रहेगी। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क )

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