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क्या कांग्रेस के कथित नेता टकेस्वर पाटले पर पुलिस आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्रवाई करेगी? कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण पर हत्या एवं डकैती का आरोप लगा था। आरोपी मो: रमजान अभय नारायण को पहचानता तक नहीं : तपन गोस्वामी [ एडिटर इन चीफ ]

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बिलासपुर ( 27 अप्रैल 2022 ) [ तपन गोस्वामी द्वारा ] कुछ साल पहले की घटना है दयालबंद मेन रोड पर एक फेरी कर रसगुल्ले बेचने वाले की मौत एक ट्रक से हो गई थी। उस समय भी अभय नारायण राय आम जनता की समस्याओं को सुलझाने में काफी सक्रिय रहा करते थे। उन्होंने तुरंत रोड को जाम किया और मृतक रसगुल्ले वाले कि मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। 2 घंटे में प्रशासन स्वयं आकर मृतक रसगुल्ले वाले को एक बड़ी रकम मुआवजे में दी तब जाकर अभय नारायण का धरना खत्म हुआ। और आज के यह टांकेश्वर पाटले जैसे नेता यह नेता बनकर करोड़पति हुए या करोड़पति बन कर नेता बने यह तो जांच का विषय है। परंतु 13 जनवरी 2022 को श्री पाटले के दर्रीघाट स्थित मकान में जो सशस्त्र डकैती हुई उसमें श्री पाटले ने अपने ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय नारायण पर उनके घर डकैती डालने एवं उनकी हत्या करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर सबको चौका दिया था। इसके बाद कांग्रेस नेता श्री पाटले पूरे जुलूस के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और वहां एसएसपी श्रीमती पारुल माथुर को एक शिकायत पत्र भी दिया। जिसे बाद में जांच में लिया गया। अब दर्रीघाट एवं दीपक ज्वेलर्स के डकैती कांड के मुख्य आरोपी मो: रमजान और उसके दूसरे साथी के पकड़े जाने पर पुलिस ने कांग्रेस नेता टकेस्वर पाटले द्वारा कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय के खिलाफ डकैती एवं हत्या से संबंधित षड्यंत्र रचने का आरोप की शिकायत की सूक्ष्मता से तस्दीक करवाई तो मो :रमजान और उसके दूसरे साथी अभय नारायण राय से मिलने की बात तो दूर उसे पहचानने से भी इंकार कर दिया। अब पुलिस क्या झूठे शिकायत पत्र देने वाले बेताज बादशाह टेकस्वर पाटले पर आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्रवाई करेगी ? ( ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क )

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