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शहर के अधिवक्ता अखिलेश मिश्रा की विधवा महिला को धमकी भरा नोटिस: हम तुम्हें समाचार पत्रों में कर देंगे बदनाम। प्रशासन संज्ञान ले : तपन गोस्वामी [editor-in-chief ]

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बिलासपुर (9 नवंबर 2022 ) [तपन गोस्वामी द्वारा ] स्थानीय व्यापार विहार स्थित केनरा बैंक और उनके पैनल एडवोकेट अखिलेश मिश्रा ग्राम परसा कांपा जिला मुंगेली में रहने वाली श्रीमती हीरा देवी साहू को एक गैर अदालतीय नोटिस भेजा जिसमें बैंक के पैनल अधिवक्ता अखिलेश मिश्रा ने महिलाओं को सम्मान देने की परंपरा की धज्जियां उड़ा दी। श्रीमती हीरा देवी साहू के प्रति घटिया शब्दों का उपयोग करते हुए बिलासपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों में डिफॉल्टर घोषित कर उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम कर देने की बात कहीं।विद्वान अधिवक्ता अखिलेश मिश्रा ने अपने नोटिस में बिलासपुर से प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्रों का नाम का भी उल्लेख किया। जिसमें वह श्रीमती हीरा देवी साहू के प्रति असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बदनाम कर देने की बात कही। मामला रुपए दो लाख दस हजार के वाहन लोन की है। श्रीमती हीरा देवी साहू के पति भुवनेश्वर साहू स्थानीय व्यापार विहार स्थित केनरा बैंक से एक सेकंड हैंड टाटा मैजिक पिकअप वाहन क्रमांक CG 10 AU 4096 को फाइनेंस करवाया। फाइनेंस राशि रुपए दो लाख 10 हजार में से बहुत सारे किस्तों का भुगतान कर दिया गया है। इस बीच 20 मई 2022 को भुवनेश्वर साहू देर रात अपनी टाटा मैजिक गाड़ी से बिलासपुर से कुछ मैकेनिकल हेवी पार्ट्स भरकर तखतपुर बरेला जा रहे थे। मेन रोड जोड़ा पारा में विपरीत दिशा से आ रही ट्राला से भुवनेश्वर साहू के टाटा मैजिक पिकअप की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। जिससे पिकअप मालिक एवं ड्राइवर भुनेश्वर साहू की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। और ऐसे विषम परिस्थिति में मृतक की विधवा श्रीमती हीरा देवी साहू ने केनरा बैंक को धीरे-धीरे ऋण चुका देने की बात कही। परंतु केनरा बैंक के वसूली गुंडे श्रीमती हीरा देवी साहू के घर जाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। और इसके साथ ही केनरा बैंक के पैनल एडवोकेट अखिलेश मिश्रा भी गैर मानवीय रवैया अपनाकर एक विधवा महिला को सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में बदनाम करने की धमकी भरा नोटिस भेज रहे हैं। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि किसी भी अधिवक्ता को इस तरह की गैर अदालती नोटिस भेजकर ऋण दाता या उनके परिवार जनों को परेशान करना गैरकानूनी माना गया है। केनरा बैंक एवं उनके पैनल एडवोकेट के इस तरह के धमकी से मृतक भुनेश्वर साहू के बेवा पत्नी और बच्चे अत्यधिक परेशान हैं। श्रीमती हीरा देवी साहू कि प्रशासन से मांग है कि महिलाओं के प्रति इस तरह अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने वाले बैंक एवं उनके पैनल अधिवक्ता के खिलाफ कार्यवाही करें। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क )

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