मोपका आर आई निखिल झा एवं जमीन घोटालेबाज अशोक गोरख ने मिलकर कर रहे हैं फर्जी जमीनों का फर्जी सीमांकन। एसडीएम प. ह. न. 29 खसरा न. 1074, 1075, 1076 एवम 1069 का सीमांकन तत्काल रोके : तपन गोस्वामी [editor-in-chief ]
बिलासपुर (27 अप्रैल 2023 ) [तपन गोस्वामी द्वारा ] क्या है ये सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति ? और कौन है इसके अध्यक्ष अशोक गोरख ? कुछ दिन पहले मोपका के सैकड़ों नागरिक इस सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति एवं उसके तथाकथित अध्यक्ष अशोक गोरख एवं इसी समिति के कुछ तथाकथित पदाधिकारियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट एवं एसडीएम ऑफिस का घेराव किए थे। इसके पश्चात कलेक्टर एवं एसडीएम ने मोपका के नागरिक जो कि संस्था के कथित अध्यक्ष अशोक गोरख से ठगे गए हैं उनकी जांच के लिए तहसीलदार अतुल वैष्णव को नियुक्त किए थे। श्री वैष्णव ने सही डायरेक्शन में जांच कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मोपका की कथित सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति एवं उनके तथाकथित अध्यक्ष अशोक गोरख फर्जी तौर पर बिना किसी पंजीयन के संस्था का गठन कर उसमें स्वयंभू अध्यक्ष बनकर जमीन क्रय करने वाले आम आदमियों को परेशान किया और उनसे जबरन वसूली की। परंतु अब इसी अवैध संस्था के अवैध अध्यक्ष का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया हैं जिसमें तहसील के कुछ बाबू के साथ ही मोपका के राजस्व निरीक्षक निखिल झा से मिलकर अशोक गोरख पटवारी हल्का नंबर 29 खसरा नंबर 1074,1075, 1076,1069 रकवा 2400 वर्ग फुट का सीमांकन फर्जी जमीन मालिक मनीष श्रीवास्तव, श्रीमती रेणुका जोशी, श्रीमती केचुरी सिंह की ओर से दिनांक 1 मई 2023 को नामांकन हेतु आदेश करवाया। जिसका फर्जी आदेश क्रमांक क्यू/ तह /2022 है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोपका का राजस्व निरीक्षक निखिल झा को यह अच्छी तरह से पता है कि सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति पूरी तरह से फर्जी एवं वर्तमान में प्रतिबंधित संस्था है। और इस संस्था के तथाकथित अध्यक्ष अशोक गोरख को भी प्रतिबंधित किया गया है। फिर राजस्व निरीक्षक निखिल झा एवं संस्था के फर्जी अध्यक्ष अशोक गोरख का यह रिश्ता क्या कहलाता है? एसडीएम एवं तहसीलदार इस तरह के अवैध क्रियाकलापों पर रोक लगाएं । ( ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेट वर्क )