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*एफ आई आर नं 352/23 दिनांक 19 मई दिन शनिवार रतनपुर थाने को कलंकित करने वाले कार्य के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने घेरा थाना। सिर्फ थाना ही नहीं घेरा बल्कि महिला को जेल से निकालने के तकनीकी पहलुओं पर भी विचार किया। शहर के प्रख्यात क्रिमिनल लॉयर रुपेश सदाफले के अनुसार केस डायरी में अंकित पुलिस के ओपिनियन से ही महिला को मिलेगी बेल : तपन गोस्वामी [editor-in-chief ]*

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बिलासपुर (27 मई 2023 ) [तपन गोस्वामी द्वारा ] रतनपुर थाने में दुष्कर्म के आरोपी शेख आफताब के खिलाफ एफ आई आर और फिर घटनाक्रम में यू टर्न और उसके तहत दिनांक 19 मई 2023 को रतनपुर थाने में ही एफ आई आर क्र 252/23 के तहत आरोपी आफताब के रायपुर निवासी बुआ शकीरून परवीन के नाबालिक पुत्र से दुष्कर्म पीड़िता की मां को पास्को एक्ट जैसे गंभीर अपराध में फंसाकर बिना जांच किए गिरफ्तार कर जेल में भेजने की कार्यवाही को जनता ने सामान्य रूप से नहीं लिया। इसकी जानकारी मिलने पर समाज के सभी वर्गों और हिंदू संगठनों ने उद्वेलित होकर पुलिस एवं प्रशासन के सामने अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ धरना, थाना घेराव के बाद पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने त्वरित एक्शन लेते हुए रतनपुर थाना प्रभारी कृष्णकांत सिंह ठाकुर को लाइन हाजिर कर प्रकरण की जांच के आदेश दिए। परंतु आज 8 दिन हो गए झूठे आरोप में जेल में बंद दुष्कर्म पीड़िता की मां के जेल से रिहाई ना होने के कारण मामला गर्माता जा रहा है। सभी संगठन पुलिस के इस गलत कार्रवाई के विरोध स्वरूप रोड में आकर चक्का जाम वगैरा की कार्रवाई की। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जो जिला मुख्यालय में पीड़िता की मां को जेल से छुड़ाने के लिए संघर्षरत थे। अब वे रतनपुर में अपने जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराकर धरना आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष जयश्री चौकसे के नेतृत्व में पुलिस के इस अमानवीय कृत्य का विरोध करते हुए थाना रतनपुर के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। भाजपा नेत्रियों ने इस संबंध में अपने विचार भी रखें पश्चात रतनपुर थाने में पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन भी सौंपे। बीजेपी महिला मोर्चा ने जेल में बंद निर्दोष महिला के जमानत के तकनीकी पहलुओं पर भी विचार किया। इस संबंध में हमने शहर के प्रख्यात क्रिमिनल लॉयर रुपेश सदाफले से भी जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जानकारी दी की पास्को एक्ट जैसे गंभीर अपराध में सेशन कोर्ट से जमानत आसान नहीं है। इस एक्ट में हाईकोर्ट से ही जमानत का प्रावधान है। परंतु रतनपुर प्रकरण में जिला कलेक्टर एवं पुलिस यह मान रही है की कुछ गलत हुआ है। और ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी केस डायरी में अपराध के विषय में जिस तरह की टिप्पणी करेगा और केस डायरी अभियोजन अधिकारी के पास जाएगा फिर केस डायरी को संबंधित कोर्ट में पेश किया जाएगा। और मान न्यायालय प्रकरण के गुण दोष के आधार पर जमानत पर विचार करेगा। बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित रतनपुर कार्यक्रम है बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष जयश्री चौकसे, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष हर्षिता पांडे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता मानिकपुरी, राजकुमारी बिसेन, सरिता सेन, पुष्पा वैष्णव, रीना गोस्वामी, पूनम शुक्ला, शोभा कश्यप, कविता वर्मा, रीना नाग,किरण मेहता, मीना गोस्वामी, स्मृति जैन, नीता साहू, पुष्पा तिवारी, सीमा यादव, प्रेमलता तंबोली, सरोज साहू, ज्योति कश्यप, सतरूपा प्रजापति, सावित्री रात्रे, बबीता ताम्रकार, पूनम शुक्ला, मालती प्रधान, बिरस सूर्यवंशी, मंजू साहू, जूही वर्मा, गंगा सूर्यवंशी, केसर श्रीवास, कुसुम सूर्यवंशी,मंजू अहिरवार, शिवकुमारी सुर्यवंशी, लक्ष्मीन सूर्यवंशी, उषा चौहान सहित भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी व कार्यकर्ता काफी संख्या में उपस्थित थे। (ब्यूरो रिपोर्ट जासूसी नजर न्यूज़ नेटवर्क )

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